चंडीगढ़: 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले में आरोपी को 2 साल की सजा

चंडीगढ़: 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले में आरोपी को 2 साल की सजा

Accused Sentenced to 2 Years in 7-Year

Accused Sentenced to 2 Years in 7-Year

चंडीगढ़: 7 वर्षीय  बच्ची के अपहरण करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई । सजा पाने वाला शख्स डड्‌डूमाजरा का रहने वाला रोहित सिंह है। जिसके खिलाफ दो साल पहले सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 363 और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को पीड़ित बच्ची के पिता ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह परिवार के साथ कैंबवाला में रहता है। 25 जून 2024 को रात करीब साढ़े आठ बजे उसकी सात वर्ष की बेटी घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी एक अनजान शख्स वहां आया और उसने उसकी बेटी को बाइक पर बिठा लिया और खुड्‌डा अलीशेर रोड की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में बच्ची बाइक से गिर गई जबकि  दोषी मौके से फरार हो गया। बच्ची ने अपने पिता को पूरी बात बताई। जिसके बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच के दौरान दोषी को गिरफ्तार कर लिया था।